आईरिस स्कैनर मशीनों के कवर वितरण का काम आगामी 3 दिन में किया जायेगा – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

*Border line news

जयपुर, 6 मार्च।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर लगाई गई आइरिस स्कैनर मशीनों के कवर अगले 3 दिनों में वितरित कर दिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेज धूप व गर्मी के कारण इन मशीनों के सुचारू संचालन में तकनीकी समस्याएं आने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उचित मूल्य की दुकानदारों के प्रति संवेदनशील निर्णय लेते हुए उनके कमीशन में 10 फीसदी की वृद्धि की है। कमीशन की राशि को 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढाकर 150.70 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

इससे पहले विधायक श्री बाबूसिंह राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता भ्रष्टाचार एवं अनियमित वितरण आदि को रोकने हेतु प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से जांच हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के द्वारा निरीक्षण निलंबन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। उन्होंने बताया कि समय समय पर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों एवं पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2015 में दिये गए दिशा निर्देशों के अनुरूप वन नेशन वन राशन कार्ड बायोमेट्रिक आधार पर पोस मशीन द्वारा वितरण एवं सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट के तहत रिसाव मुक्त आपूर्ति आदि सुधार किए गए है।

श्री गोदारा ने बताया कि विभाग में रिक्‍तपदों को भरने हेतु अभ्‍यर्थना भर्ती एजेन्सी को भिजवाई गई है। उन्होंने जोधपुर जिले में विभाग के अधीन स्‍वीकृत, कार्यरत एवं रिक्‍त पदों का विवरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2015 में दिये गये निर्देशों का विवरण सदन के पटल पर रखा ।*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत समितियों का गठन – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री*

जयपुर, 6 मार्च

(Border line विधानसभा समाचार)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार ही संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

इससे पहले विधायक श्री यूनुस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि । उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 17 मार्च, 2016 के विभागीय आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश-1976 के खण्ड-3 (1) के द्वारा तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) का गठन किया गया।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) तथा खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति (राज्य/जिला/तहसील/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य एवं सतर्कता समिति) का गठन किया गया ।

श्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 के विभागीय आदेश द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति (राज्य/जिला/तहसील/ उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य एवं सतर्कता समिति) का गठन किया गया।

उन्होंने कहा कि तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 17 मार्च, 2016 को जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु सख्या 3 के अनुसार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति मे पदेन (स्थाई) एवं गैर सरकारी सदस्यों मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देश की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य / जिला / तहसील / उचित मूल्य दुकान खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 की पालना में 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 के विभागीय परिपत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियो में पदेन (स्थाई) सदस्यों एव गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन के संबंध में जारी विभागीय परिपत्र की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि इन समितियो में पदेन (स्थाई) सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु योग्यता का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में 17 मार्च 2016, 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 को जारी विभागीय दिशा-निर्देश / परिपत्र का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *